Ambedkar DBT Voucher Yojana Notification 2024

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Ambedkar DBT Voucher Yojana: राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रतिमाह 2000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

योजना का उद्देश्य जरूरतमंद विद्यार्थियों को वित्तीय मदद देना है, ताकि वे अपनी शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने Ambedkar DBT Voucher Yojana के आवेदन हेतु विज्ञापन जारी कर दिया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत, अभ्यर्थी 30 अक्टूबर 2024 से ई-मित्र या एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है।

अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर अपनी एसएसओ आईडी का उपयोग करके स्वयंपूर्ण आवेदन कर सकते हैं। योजना के बारे में विस्तृत जानकारी और पात्रता संबंधी विवरण आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध है। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन करें और योजना से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें।

Ambedkar DBT Voucher Yojana Notification Overview 2024

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा Ambedkar DBT Voucher Yojana 2024 को जिला मुख्यालय पर संचालित सभी राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर (केवल कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के शैक्षिक पाठ्यक्रमों) के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए लागू किया गया है। यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए है, जो अपने घर से दूर रहकर किसी अन्य स्थान पर कमरा किराए पर लेकर अध्ययन करते हैं।

Ambedkar DBT Voucher Yojana Notification 2024
Ambedkar DBT Voucher Yojana Notification 2024

योजना के अंतर्गत, ऐसे विद्यार्थियों को आवास, भोजन, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं के लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत, महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि से मार्च माह तक (अधिकतम 10 महीने) प्रति माह ₹2000 की पुनर्भरण राशि दी जाएगी, जो विद्यार्थियों को इन आवश्यक खर्चों में मदद करेगी।

Ambedkar DBT Voucher Scheme Eligibility

अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी विद्यार्थियों को दिया जाएगा, और इसे चालू शैक्षणिक सत्र में अध्ययनरत छात्रों के लिए लागू किया गया है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अति पिछड़ा वर्ग (MBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की जाएगी। विद्यार्थी केवल जिला स्तर पर स्थित राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक पाठ्यक्रम (एकेडमिक कोर्स) में अध्ययनरत होने चाहिए।

  • अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और एसबीसी वर्ग के विद्यार्थियों की पारिवारिक आय अधिकतम ₹2.50 लाख होनी चाहिए।
  • ओबीसी वर्ग के लिए आय सीमा ₹1.50 लाख रखी गई है।
  • ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए यह सीमा ₹1 लाख निर्धारित की गई है।

इन आय सीमाओं का उद्देश्य प्राथमिकता के आधार पर अधिक पिछड़े विद्यार्थियों को लाभ प्रदान करना है। साथ ही, योजना का लाभ केवल उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका क्षेत्र के निवासी नहीं हैं, यानी वे ग्रामीण या नगर निकाय क्षेत्र से होने चाहिए। यदि किसी विद्यार्थी के माता-पिता या अभिभावक के पास उस शहर में स्वयं का मकान है जहां वह वर्तमान में अध्ययन कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

यह योजना अधिकतम 5 साल तक के लिए उपलब्ध होगी। जो छात्र सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में रहकर अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

  • अनुसूचित जाति (SC): 1500 विद्यार्थी
  • अनुसूचित जनजाति (ST): 1500 विद्यार्थी
  • पिछड़ा वर्ग (OBC): 750 विद्यार्थी
  • अति पिछड़ा वर्ग (MBC): 750 विद्यार्थी
  • आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EWS): 500 विद्यार्थी
  • अल्पसंख्यक वर्ग: 500 विद्यार्थी

कुल मिलाकर, इस योजना का लाभ 5500 विद्यार्थियों को दिया जाएगा।

Documents required for Ambedkar DBT Voucher Scheme

अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है-

  1. मूल निवास प्रमाण पत्र: यह प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए, जो यह दर्शाए कि अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी है।
  2. अध्ययन प्रमाण पत्र: अभ्यर्थी को यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह जिला मुख्यालय पर स्थित किसी राजकीय महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत है।
  3. किराए के मकान का प्रमाण पत्र: इसमें स्व-प्रमाणित किराए के मकान का प्रमाण पत्र या किराए की रसीद की प्रति शामिल होनी चाहिए, ताकि यह साबित हो सके कि अभ्यर्थी अध्ययन के दौरान किराए पर रह रहा है।
  4. अंक तालिका: पिछले वर्ष उत्तीर्ण कक्षा की अंक तालिका की प्रति भी आवेदन के साथ जमा करनी होगी।

इसके अतिरिक्त, आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थी का आधार कार्ड नंबर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और खुद के बैंक खाते की जानकारी आवश्यक होगी। ये सभी जानकारियां जनाधार वेब सर्विस के माध्यम से ऑनलाइन एकत्रित की जा रही हैं, ताकि आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके।

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